टॉप न्यूज़

बकाया रोड टैक्स पर पेनाल्टी की माफी की ओटीएस योजना-2024 के प्रचार-प्रसार व अधिक से अधिक बकाया रोड टैक्स जमा करने हेतु जनपद के बस व ट्रक यूनियन के पदाधिकारी तथा सदस्यों के साथ बैठक।

उमाकांत कश्यप रिपोर्टर

कानपुर देहात 19 नवंबर 2024

 

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में परिवहन अधिकारी ने बताया किआज दिनांक 19 नवंबर 2024 को उप संभागीय परिवहन कार्यालय,अकबरपुर- कानपुर देहात में बकाया रोड टैक्स पर पेनाल्टी की माफी की ओटीएस योजना-2024 के प्रचार-प्रसार व अधिक से अधिक बकाया रोड टैक्स जमा करने हेतु जनपद के बस व ट्रक यूनियन के पदाधिकारी तथा सदस्यों के साथ एआरटीओ (प्रशासन) एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) कानपुर देहात द्वारा बैठक की गई। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा उपस्थित ट्रांसपोर्टर को इस योजना के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया एवं अपील की गई कि अपने यूनियन के माध्यम से जनपद के ऐसे वाहन स्वामी जिनके वाहनों का पंजीकरण दिनांक 6 नवंबर 2024 के पूर्व हो चुका है और उन पर विभाग का रोड टैक्स बकाया है, उनको सूचित करें और प्रेरित करते हुए विभाग की पेनल्टी माफी योजना का लाभ उठाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। इसके लिए वाहन स्वामी किसी भी कार्य दिवस में परिवहन कार्यालय, अकबरपुर-कानपुर देहात के काउंटर नंबर 14 पर उपस्थित होकर आवेदन कर बकाया रोड टैक्स को जमा कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए तिपहिया एवं हल्के वाहनों(7500kg GVW तक) के लिए आवेदन शुल्क मात्र ₹200 एवं मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए ₹500 मात्र आवेदन शुल्क शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कमर्शियल कैटेगरी के समस्त वाहन जैसे- ई रिक्शा ऑटो टैक्सी डिलीवरी बन मिनी बस बस ट्रक,डम्फर, ट्रेलर,जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि के वाहन स्वामी अपने बकाया रोड टैक्स को जमा कर पेनल्टी में शत-प्रतिशत माफी का लाभ ले सकते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन कानपुर देहात के द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना का लाभ ऐसे बकायेदार भी ले सकते हैं जिनके वाहनों के विरुद्ध आरसी जारी हो चुकी है अथवा जिनकी गाड़ी फाइनेंसर ने खींच ली है और गाड़ी खींचे जाने से पूर्व की अवधि का उनका कर बकाया है शेष अवधि का कर फाइनेंसर भी जमा करके पेनल्टी माफी की योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे बकायेदार वाहन स्वामी जो इस योजना में भी बकाया रोड टैक्स नही जमा करेंगे और उनके वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए नियमानुसार कठोर प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button