कानपुर देहात 30 सितंबर 2024
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि अनुज्ञापन की शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 02 अक्टूबर 2024 (गांधी जयन्ती) पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धित रहने का प्राविधान है। इस अवसर पर जनपद कानपुर देहात की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर एवं थोक बिक्री किये जाने वाले समस्त अनुज्ञापन पूर्णतः बन्द रहेंगें। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। यदि किसी अनुज्ञापी की दुकान खुली एवं बिक्री होते हुये पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस अनुज्ञापी का होगा।